लॉकडाउन 3.0 के शुरुआत में ही सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब आगे की लड़ाई वो 3 रंगों की सेना के साथ करेंगे। लाल नारंगी एवं हरा तीन रंग है जहाँ अलग अलग क्षेत्र बनाएं जायेगे। लाल रंग के क्षेत्र में लॉक डाउन नही खुलेगा कोई भी राहत नही दी गई है। वही हरे औऱ नारंगी रंग के क्षेत्र को सामान्य प्रतिबंधित रूप से कुछ दुकानें और रोजमर्रा के कार्यों को छूट दी गई है।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बढ़ने से रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है चार मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून, 2005 के तहत लिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी वहीं, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शॉ, टैक्सी, ऑनलाइन कैब सेवा, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसें, नाई की दुकान, स्पा और सलून आदि सेवाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऑरेंज जोन में जिले के अंदर-अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी।
चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। इनके लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य आरोग्य सेतु एप से संबंधित फैसले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में यह एप इंस्टॉल होना अनिवार्य है।
इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सबी कर्मियों के लिए भी इस एप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित कंपनी के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि 100 फीसदी कर्मचारियों के फोन में यह एप मौजूद हो। इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध इस दौरान हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉले व अन्य शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान, होटल व रेस्टोरेंट आदि, भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे थे। इन शहरों के बीच चलेंगी ट्रेन तेंलगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, केरल अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, नासिक से मध्यप्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच चलेंगी।
रेलवे ने पहली ऐसी ट्रेन शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हैदराबाद से झारखंड को रवाना की। इस ट्रेन से लगभग 1200 यात्री भेजे जायेगे । गृह मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति देने के बाद रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रेलवे उन राज्य ट्रेन पर चढ़ने के स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग कराएंगे, केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विशेष ट्रेन फंसे हुए लोगों को भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत दोनों राज्यों के अनुरोध पर चलाई जाएंगी।
संचयिता चतुर्वेदी